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अधिकार : चेकिंग का वीडियो बनाते वक्त ट्रैफिक पुलिस आपके फोन को छू भी नहीं सकती है

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( New Motor Vehicle Act-2019 ) 1 सितंबर को लागू हुआ, जिसके बाद चालान की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। अब Police भी पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है।

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Police एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और कई जगहों से ट्रैफिक Police के अनुचित व्यवहार के समाचार और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में, आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके अधिकार क्या हैं। NEWS18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Haryana Police ने आरटीआई का जवाब दिया है कि हर ड्राइवर एक Police अधिकारी से बातचीत के दौरान कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। फोन और कैमरा आदि को जब्त करने और नष्ट करने का अधिकार Police के पास नहीं है।

Police traffic challan

दरअसल, फरीदाबाद के एक आरटीआई कार्यकर्ता अनुभव सखीजा ने ड्राइवर के अधिकारों पर RTI लगाई, जिसके जवाब में हरियाणा Police ने कहा कि अगर किसी ड्राइवर के पास वाहन चलाते समय डीएल-आरसी आदि नहीं है, तो ड्राइवर Cellphone पर पुलिस को डिजिटल दस्तावेज भेजेगा।

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चालक को Police द्वारा वाहन को रोकना होगा यदि वह नहीं करता है, तो Police को चालक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। जाँच के दौरान, Police Driver से दुर्व्यवहार या हमला नहीं कर सकती।

आरटीआई का जवाब देते हुए, Police ने यह भी कहा कि ड्राइविंग करते समय, ड्राइवर और एक सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई Pregnant महिला या घायल व्यक्ति है, तो उसे मानवता के आधार पर मुक्ति मिलेगी।

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