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काम की बात : बिहार में अगर पुश्तैनी है संपत्ति, तो कैसे होगा उसका बंटवारा ?

पटना: बिहार में बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी प्रॉपटी हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं की पुश्तैनी प्रॉपटी का बंटवारा कैसे होगा। आज इसी विषय में कानून के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे की प्रॉपटी अगर पुश्तैनी है तो उसका बंटवारा कैसे होगा।
बिहार में प्रॉपर्टी अगर पुश्तैनी है, तो उसका बंटवारा कैसे होगा।
1 .कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी अगर पुश्तैनी है तो सभी कानूनी वारिसों का जन्म से इस पर अधिकार बन जाता है। और उन घर में जन्म लेने वाले लोगों में बराबर-बराबर प्रॉपटी का बंटवारा होता हैं।
2 .बता दें की बिहार में अगर आप पुश्तैनी सम्पति का बंटवारा कर रहें तो इसमें बेटियों को भी बराबर हिस्सा देना होगा।
या फिर उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी।
3 .अगर प्रॉपर्टी दादा ने खुद बनाई है और उनकी मौत बिना वसीयत के हो गई है तो प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये प्रॉपटी सिर्फ उनके सभी बेटों-बेटियों में बांटी जाएगी।
4 .बिहार में पुश्तैनी प्रॉपर्टी का बंटवारा आप आपसी सहमति से पंचनामा बनाकर कर सकते हैं। इसे क़ानूनी मान्यता दी गई हैं।
5 .आप चाहें तो अपने नजदीक के सिविल न्यायालय की सहायता से भी अपने पुश्तैनी प्रॉपटी का बंटवारा कर सकते हैं।