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कोई भी यात्री रेलवे प्लेटफार्म टिकट से भी कर सकते हैं ट्रेन की यात्रा,जानिए Indian Railways के ये जरूरी नियम

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भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन सीट उपलब्धता नहीं होने का हमें सीट नहीं मिल पाता है। और अगर हम तत्काल टिकट भी लेते हैं तो उसमें भी नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हम आपको तत्काल टिकट का एक बेहद ही शानदार विकल्प बताने जा रहे हैं। जिसे आप आसानी से यात्रा कर सकेंगे।

रेलवे के नियम के अनुसार यदि आपको अचानक यात्रा करनी पड़ जाए तो आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर भी यात्रा कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हालांकि, इसके कुछ नियम-कानून भी हैं। जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। बता दें कि रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आप प्लेटफार्म टिकट से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यात्रा से पहले TTE से संपर्क करना होगा और यात्रा के लिए टिकट खरीदनी होगी।

प्लेटफॉर्म टिकट के साथ यात्रा करने पर आपको 250 रुपये का अलग सी फाइन और टिकट का किराया देना होगा। आपको टिकट का किराया उस श्रेणी के हिसाब से देना होगा जिस श्रेणी के कोच में आप सफर कर रहे हैं। उदाहरण समझिए अगर आपको दिल्ली से ग्वालियर जाना है। जिसके लिए आप फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल ट्रेन में बैठे हैं। इसके लिए आपने नई दिल्ली स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर ट्रेन में चढ़ेंगे। इसके बाद आप ‌TTE को अपनी प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर नई दिल्ली से ग्वालियर तक की टिकट खरीदेंगे। अब यहां प्लेटफॉर्म टिकट काफी अहम रोल निभाता है।

यदि आपके पास नई दिल्ली से खरीदी गई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होगी तो टीटीई आपसे फाइन वसूलने के साथ फिरोजपुर से ग्वालियर तक की टिकट का किराया भी वसूल कर सकता है क्योंकि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप नई दिल्ली स्टेशन से ही पंजाब मेल में बैठे हैं। बताते चलें कि एक प्लेटफॉर्म टिकट की सामान्य कीमत 10 रुपये है लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते अलग-अलग जगहों पर इसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं।

क्या है इसका फायदा?

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा (Benefits of Platform Ticket) सिर्फ इतना ही है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा.

ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन छूटने के बाद लोग परेशान होंते कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी गया. लेकिन, ट्रेन मिस होने पर भी आपको रिफंड (Indian Railways Refund rules) मिल सकता है. ट्रेन मिस होने की स्थिति में यात्री TDR भरकर अपने टिकट के बेस फेयर का 50 प्रतिशत रिफंड क्लेम कर सकता है. लेकिन, आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा.

किसी को आपकी सीट नहीं दे सकता है TTE

आपकी ट्रेन छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.

खो जाए ट्रेन टिकट तो भी नहीं हों परेशान

अगर आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (TTE) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं.

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