TikTok से मद्रास हाईकोर्ट ने बैन हटा लिया है। इसके बावजूद भी इस ऐप को Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद ही इस ऐप को ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि IT मंत्रालय ने Google और Apple को 3 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए बैन के बाद TikTok को बैन करने के लिए कहा था।
आधिकारिक निर्देश प्राप्त होने के बाद प्ले स्टोर्स पर ऐप होगी उपलब्ध:
इस केस को वकील मुथुकुमार ने फाइल किया था। मदुराई बेंच ने ऐप पर लगे बैन को खारीज कर दिया है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक, TikTok पर अश्लील वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे। Google और Apple ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया है। ये दोनों कंपनियों केवल तब ही इस ऐप से प्रतिबंध हाटएंगी जब उन्हें बैन को हटाने का आधिकारिक निर्देश प्राप्त होगा। आपको बता दें कि TikTok चीनी कंपनी ByteDance के अधीन है। इसके भारत में 120 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर्स हैं।
TikTok ने किया खुद का बचाव:
TikTok ने अपने प्लेटफॉर्म पर लगे बैन को लेकर कोर्ट में अपना बचाव किया है। कंपनी ने कहा कि बिना उसकी बात सुने हुए ऐप पर बैन लगा दिया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का गलत या अश्लील कंटेंट प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके पास एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी तरह के गलत या अश्लील कंटेंट को ऑनलाइन जाने से रोकती है। TikTok इस तकनीक को कम्यूनिटी गाइडलाइन्स को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कंपनी के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी संविधान के मानदंडों का पालन नहीं कर रही है।
The Indian Express ने TikTok के प्रवक्ता से बातचीत की जिसमें उसने कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘अपने उपभोक्ताओं को सेवा का मौका देने के लिए हम आभारी हैं.’